निशंक को मिली हाईकोर्ट से राहत
.jpeg)
नैनीताल हाई कोर्ट से हरिद्वार लोक सभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ ने रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
भाजपा से बागी होकर सांसद का चुनाव लड़ने वाले मनीष वर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन में कई गलतियां हैं साथ ही उनके द्वारा कई तथ्य छुपाए हैं और नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए हैं लिहाजा रमेश पोखरियाल निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए वहीं रमेश पोखरियाल निशंक के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध किया गया और कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 80 ओर 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती और याचिका में चुनाव आयोग, राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियो को पार्टी नही बनाया जा सकता,लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार चुनाव आयोग समेत चुनाव करवा रही सभी एजेंसियों को पार्टी बनाया गया है लिहाजा याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया जाए।
वहीं मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश आलोक सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए याचिका खारिज कर दी।