देहरादून के बहुचर्चित बोर्डिंग स्कूल में हुए गैंगरेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सरबजीत को सुनाई 20 साल की सजा।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बहुचर्चित स्कूल में हुए गैंगरेप में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी छात्र सरबजीत को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बीस साल की सजा सुनाई है।क्षेत्र के तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश राठौड़ की सतर्कता और सूझ बूझ से घटना के खुलासे के महज़ 24 घंटो की अंदर ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और विशेष पॉक्सो कोर्ट के द्वारा अब सभी दोषियों को सजा सुनाई गई है।

सरबजीत के अलावा कोर्ट ने स्कूल निदेशक लता गुप्ता,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,दीपक,तनु को भी अलग अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए सभी को नौ नौ साल की सजा सुनाई, विशेष पॉक्सो कोर्ट में जज रमा पांडेय के समक्ष सुनवाई हुई,कोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल जितेन्द्र शर्मा को ढाई साल की सजा दी है लेकिन कोर्ट से प्रिंसीपल को जमानत भी मिल गयी,दोषी पाए गई स्कूल की आया को बरी कर दिया गया है,वही स्कूल प्रबंधन पर भी कोर्ट ने साक्ष्यों को छुपाने, गर्भपात करवाने,और षड्यंत्र रचने के जुर्म में 10 लाख का जुर्माना लगाया है,जुर्माने की ये राशि पीड़िता को दी जाएगी।गैंगरेप में शामिल तीन नाबालिग छात्रों को भी तीन तीन साल की सजा पॉक्सो कोर्ट द्वारा दी गयी है।

गौरतलब है कि साल 2018 के सितंबर माह में सहसपुर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में स्कूल की ही छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था,जिसमे चार दोषी पीड़िता के ही सहपाठी थे और बाकी सीनियर थे,दुष्कर्म के बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी साक्ष्यों को छुपा कर पीड़िता का गर्भपात करवा दिया था।दुष्कर्म से लेकर गर्भपात तक का पूरा मामला स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता के परिजनों तक से छुपा कर रखा।लेकिन ज़्यादा समय तक ये मामला छुपा नही रह सका इसका खुलासा होते ही पुलिस ने तीन नाबालिग छात्र,और एक बालिग छात्र को गिरफ़्तार कर लिया था।