टिहरी विस्थापितों को आवंटित पार्क की भूमि की बिक्री पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक।

 टिहरी विस्थापितों को आवंटित भूमि में पार्क की भूमि की बिक्री पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।


आपको बता दे अनील कुमार व अन्य निवासी कुसुम नगर हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुसुम नगर हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई थी, जिसमे एक जगह पार्क के लिए भी सुरक्षित रखी गयी थी परन्तु टीएचडीसी द्वारा उक्त पार्क को प्लाट बनाकर बेचा जा रहा है । याचिकर्ताओ का कहना है कि पार्क की भूमि को नही बेचा जा सकता क्योंकि यह पब्लिक सम्पति है इस पर रोक लगाई जाए । कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद पार्क की भूमि को बेचने पर रोक लगाते हुए सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।