छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के दिये आदेश

प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही कोर्ट ने आईजी संजय गुंज्याल के नेतृत्व में बनी एसआईटी को भी आदेश दिया है कि प्रदेश के 11 जिलों में घोटाले की जांच करें, जबकि देहरादून और हरिद्वार जिले की जांच पूर्व जांच अधिकारी मंजूनाथ करेंगे ।वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को घोटाले की जांच रिपोर्ट 2 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दे कि राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है,जबकी 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी। और 3 माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था, परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए।आज मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीष रमेश रंगनाथन और न्यायाधीष आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।
आपको बता दे कि राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है,जबकी 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी। और 3 माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था, परन्तु इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए।आज मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीष रमेश रंगनाथन और न्यायाधीष आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने मामले में सख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है।