केन्द्र सरकार के NIT श्रीनगर के स्थाई निर्माण मामले में उदासीन रवैये पर हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला लेने का दिया आदेश।

केन्द्र सरकार के एनआईटी श्रीनगर के स्थाई निर्माण के मामले पर उदासीन रवैये के चलते आज हाईकोर्ट नैनीताल ने फिर सख्त रूख अपनाते हुये श्रीनगर के एन.आई.टी कैम्पस के स्थाई निर्माण के मामले में तीन महीने के अंदर अंतिम फैसला लेने के आदेश दे दिये हैं।
आपको बता दें कि कालेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की उनके कालेज को बने नौ साल हो गए हैं लेकिन नौ सालो के बाद भी उनको स्थाई कैम्पस नही मिला जिसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैम्पस की मांग कर रहे है मगर सरकार उनकी इन मांगो की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, साथ ही वो अभी जिस जगह पढ रहे है वो भवन भी जर्जर अवस्था में है जहां कभी भी कोई बढ़ा हादसा हो सकता है, साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है की कैम्पस की मांग करे रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत तक हो गई थी।कोर्ट के आदेश के आदेश के बाद भी अभी तक सरकार ने मैदानी या पहाड़ी क्षेत्र में कोई जगह चिन्हित नहीं की है।
सुविधाएं देने के मामले में आई आई टी रुड़की के निर्देशक की मदद लेने के भी कोर्ट ने आदेश दिये हैं।राज्य सरकार को मामले में 30 जून तक जवाब पेश करने के भी आदेश दिये हैं।मामले में अगली सुनवाई अब एक जुलाई को नियत की है।