ऋषिकेश डीपीएस स्कूल डेवलेपमेंट मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट हुआ सख्त
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ऋृषिकेष रानीपोखरी के डीपीएस स्कूल जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट की खडंपीठ ने सुनवाई करते हुए डीएम से कहा कि स्कूल किन मानकों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। कोर्ट ने इसकी जांच कर 3 सप्ताह मे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं|
हाईकोर्ट में पर्वतीय पूर्नउत्थान सोसायटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश में संचालित हो रहे डी.पी.एस स्कूल में मानको को ताक पर रख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बिल्डिंग डेवलेपमेंट के नाम पर छात्रों से 10 हजार रूपया वसूला जा रहा है, जो नियम के विरूद्ध है।कोई भी स्कूल डेवलेपमेंट के नाम पर छात्रों से पैसा नही ले सकता है। याचिका में यह भी कहा गया हैं स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कक्षा नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है ।
बावजूद इसके डी.पी.एस. स्कूल संचालित हो रहा है। जबकि 22 फरवरी 2019 में चीफ एज्यूकेशन अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि स्कूल में बच्चों को एडमीशन नही दिया जा सकता क्योंकि स्कूल मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है। डी.पी.एस स्कूल द्वारा बनाए गए भवनों की भी साडा से संस्तुति नही ली गई है लिहाजा स्कूल भवन को सील किया जाए।