ऊधमसिंह नगर राजीव आवास घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा 3 सितंबर तक जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर पंचायत में हुए राजीव आवासों के घोटाले के मामले में सरकार से 3 सितम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है।कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिला अधिकारी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई है।दोषी कर्मचारियों व योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी ? मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

आपको बतादें कि रमेश राय निवासी शक्तिफार्म ऊधमसिंह नगर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, केंद्र सरकार द्वारा शक्तिगढ़ नगर पंचायत में आवास विहीन व गरीब लोगों के लिए 504 राजीव आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन ये आवास इन लोगों को न देकर अन्य लोगों को दे दिए गए।शिकायत करने पर जिला अधिकारी ऊधमसिंह नगर ने एसडीएम से इसकी जाँच कराई।जाँच में घपले की पुष्टि हुई और इस जाँच में 17 सरकारी और कुछ अन्य लोग शामिल थे।1अप्रैल 2019 को इस जाँच रिपोर्ट को जिला अधिकारी ने सरकार को भेजा, जिसमें उन्होंने इन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व विभागीय कर्रवाई करने की मांग की,परन्तु सरकार ने इस जाँच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को बन्द कर दिया।जिला अधिकारी ने कोर्ट के आदेश के बाद 15 सितम्बर 2018 को जाँच कमेटी गठित की थी,जिसमें 298 आवासों की जाँच हुई थी इस जाँच में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जसबीर सिंह राठी,वर्तमान अधिशासी अधिकारी सरिता राणा, लिपिक सुरेश बाबू, तत्कालीन अभियन्ता रावेन्द्रपाल सिंह, बोर्ड चेयरमैन और बैंक मैनेजर अशोक कुमार को दोषी पाया गया था।