उत्तराखंड हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सहित उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रीयों को भेजा नोटिस।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्चे को वसूल करने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने राज्य सरकार के उस ऑर्डिनेंस को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी जिसमें राज्य सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था । इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा, और रमेश पोखरियाल 'निशंक' को घर खाली कर ब्याज समेत बाजार मूल्य से किराया भरने को कहा था । पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को नोटिस की श्रेणी से बाहर किया है ।