उत्तराखंड हाइकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने किया अनदेखा,अब मुख्य सचिव को देना होगा जवाब

गणेश उपाधयाय के द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर मुख्य सचिव से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
पूर्व में कोर्ट ने किसानो के हित में कई दिशा निर्देश जारी किये थे, जिसमे मुख्य रूप से कहा था कि प्रदेश सरकार किसान एप बनाए, आत्म हत्या करने वाले किसानो के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और प्रदेश में किसान आयोग का गठन करें । लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन सरकार द्वारा नही किया गया है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में कहा है कि किसानो को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य नही दिया जा रहा है, न ही उनको गन्ने का भुगतान समय पर किया जा रहा है , जिसके कारण किसान बैंको और शाहूकारों के ऋण के दवाब में आत्म हत्या कर रहें है।