आरक्षण द्वारा प्रमोशन मामले में राज्य सरकार को लगा झटका
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नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के 5 सितंबर 2012 के शासनादेश को खारिज कर दिया है जिससे आरक्षण द्वारा प्रमोशन के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है लेकिन एससी-एसटी वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ी राहत मिली है
आपको बता दें कि रुद्रपुर निवासी ज्ञान चंद द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 5 सितंबर 2012 को शासनादेश जारी कर प्रमोशन से आरक्षण खत्म कर दिया जो गलत है आज कोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी 5 सितंबर 2012 के शासनादेश को खारिज करते थे पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी जिससे आरक्षण पाने वाले एससी एसटी वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है वहीं राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं की सरकार पूर्व में जारी शासनादेश जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गये थे या उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को ग्रहण कर उसे पुनः लागू करें और सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार कानून बना सकती है