उत्तराखण्डः ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, छह माह के भीतर अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लक्सर की जायसी ग्राम सभा की कीमती भूमि में दबंगों द्वारा कब्जा कर निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 माह के भीतर ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए है। बता दें कि लक्सर निवासी जुल्फीकार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लक्सर ग्राम सभा की 2.5 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कर लिया है। जबकि पूर्व में हुई कार्यवाही के दौरान कब्जे की भूमि को ग्राम सभा की घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके अभी तक ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जाधारियों से खाली नही कराया गया है। याचिका में उच्च न्यायालय से ग्राम सभा की भूमि को खाली कराए जाने की प्रार्थना की गई है।