नैनीतालः मल्लीताल कोतवाल पर लगाया ‘पॉक्सो एक्ट’ का उल्लंघन करने का आरोप! जिला बार एसो. के सचिव ने एसएसपी को भेजा पत्र, एफआईआर दर्ज करने की मांग

Nainital: Mallital police officer accused of violating POCSO Act! District Bar Association secretary sends letter to SSP, demands FIR to be registered

नैनीताल। जिला बार एसोसिएशन के सचिव ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कोतवाल ने एक नाबालिग के परिजनों की पहचान उजागर कर ‘लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो एक्ट) का उल्लंघन किया है। बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुवाली ने पत्र में लिखा है कि कोतवाल ने अभियुक्त के दबाव में आकर पीड़िता की मां का नाम एफआईआर में जानबूझकर उजागर किया, जिससे की समाज में उन्हें अपमानित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनन पीड़िता और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है और मां का नाम सार्वजनिक करने से पीड़िता की पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जो कि पॉक्सो के तहत एक गंभीर अपराध है। कहा कि जिस पुलिस विभाग का कर्तव्य समाज व कानून में न्याय बनाना है वही जब संवेदनशील कानूनों की अनदेखी करता दिखे तो चिंता और भी गहरी हो जाती है। कहा कि पीड़ित के न्याय के लिए पुलिस प्रशासन कितना गम्भीर है इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठता है। कहा कि यह न केवल प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर अपराध है, बल्कि नैतिक व संवैधानिक दृष्टि से भी अत्यंत चिंतापूर्ण है। पत्र में इस कृत्य को जानबूझकर किया गया गंभीर उल्लंघन बताते हुए मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।