नैनीतालः बनभूलपुरा हिंसा में घायल लोगों को मुआवजा देने का मामला! हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से दस दिन के भीतर मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई आगजनी की घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दस दिन के भीतर राज्य राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिन बाद की नियत की गई है। मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता विकास पांडे को एमएस क्यूरी नियुक्त किया गया है। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बीती 8 फरवरी को अवैध अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर स्थल लोगों द्वारा पथराव वह आगजनी की घटना सामने आई थी। इस दौरान क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी और जिसमें सैकड़ों गाड़ियां को आग के हवाले कर दिया गया था तो वहीं सैकड़ों पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी व स्थानीय लोग घायल हो गए थे। और छह लोगों की मौत हो गई थी। आगजनी की घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिए जाने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है।