हल्द्वानीः अधिवक्ता राजेन्द्र पंत की मजबूत पैरवी से निर्दोष को मिला न्याय! कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में सजा काट रहे युवक को किया दोषमुक्त

Haldwani: Due to strong advocacy of advocate Rajendra Pant, the innocent got justice! The court acquitted the youth serving sentence in dowry murder case

हल्द्वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी कंवर अमनिन्दर सिंह की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में सजा काट रहे व्यक्ति को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार रमेश चंद्र गुप्ता की पुत्री मुन्नी देवी का विवाह 29 अप्रैल 2021 को डिम्पल पीजी भीमताल निवासी ईश्वरी राम के साथ सम्पन्न हुआ और 19 अप्रैल 2022 को उनकी पुत्री की मौत हो गयी। बताया गया कि मृतका मुन्नी देवी द्वारा फांसी लगाई गयी। तब मामले में लड़की पक्ष द्वारा ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गयी। मृतका मुन्नी देवी के पिता रमेश चंद्र गुप्ता द्वारा बताया कि सुसरालियों द्वारा उनकी बेटी का उत्पीड़न किया जाता था। आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री को पति ईश्वरी राम, ससुर राम लाल, सास धनुली देवी व देवर भुवन एवं बड़े भाई प्रकाश चंद्र द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मामले में लड़की पक्ष के आरोपों के आधार पर पुलिस ने ईश्वरी राम, राम लाल, धनुली देवी, भुवन और प्रकाश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ईश्वरी राम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा जहां ईश्वरी राम के पक्ष में केस लड़ते हुए एडवोकेट राजेन्द्र पंत ने मजबूत पैरवी की। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान मृतका मुन्नी देवी के पिता रमेश चंद्र ने कोर्ट मंे पेश होते हुए बताया कि वह पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं, केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल 2022 को जब उनकी पुत्री की मौत हो गयी थी, तो वह बेसुध हो गए थे और बहकावे में आकर उन्होंने पुत्री के सुसराल पक्ष के लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। जबकि ससुराल पक्ष की तरफ से कभी उनकी बेटी का उत्पीड़न नहीं किया गया था और ना ही दहेज की मांग की गयी थी। मामले में तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपित ईश्वरी राम को दोषमुक्त करार दिया।