शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, याचिकाकर्ता से अन्य व्यवसायियों को छूट ना देने पर एक सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बताते हैं कि देहरादून निवासी उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर अन्य व्यवसायियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। जबकि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अन्य उद्योग धंधे व व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। जिससे सभी को नुकसान उठाना पड़ा है राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही सब्सिडी से अन्य कारोबारियों में सरकार का भेदभाव पूर्ण रवैये को दर्शाता है।