नैनीताल में बनाये गए स्लाटर हाउस को 10 दिन के अंदर किया जाएगा चालू,नगर पालिका के अधिवक्ता ने कोर्ट को कराया अवगत।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में मामले में सुनवाई हुई नगर पालिका नैनीताल के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया है नैनीताल में स्लाटर हाउस बना दिया है जिसे 10 दिनों के भीतर चालू कर दिया जाएगा, जिसपर कोर्ट ने कहा शपथ पत्र दाखिल करे कि 10 दिनों के भीतर स्लाटर हाउस चालू कर दिया जाएगा।
पूर्व में हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए थे और कहा था कि खुले में किसी भी प्रकार से जानवरों को ना काटा जाए जिसके बाद से पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद हो गए थे, कोर्ट के इस आदेश को कई मीट कारोबारियों महबूब कुरैसी व अन्य खण्डपीठ में चुनौती दी जिसमें कहा था कि पूर्व हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में सरकार को मानकों के अनुसार स्लाटर हाउस बनाने के आदेश दिए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के 8 साल बाद भी स्लाटर हाउस बनाने सम्बंधित आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण मीट कारोबारियों का नुकसान हो रहा है।