हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को किया निरस्त, सिंगल बेंच ने दिया था विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे लगाते हुए नियुक्ति बहाली का आदेश

The double bench of the High Court quashed the decision of the single bench, the single bench had ordered the reinstatement of the appointment by putting a stay on the decision of the Speaker of the

नैनीताल: उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए 228 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया। इससे पहले सिंगल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे लगाते हुए नियुक्ति बहाली का आदेश दिया था। सिंगल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे लगाते हुए नियुक्ति बहाली का आदेश दिया था।

बता दे कि कुछ महीनों पहले विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक बहाल नहीं किया गया है। इस पर हाई कोर्ट में बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिस पर साेमवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 24 नवम्बर की तिथि नियत की है।

यह है मामला
अगस्त, सितंबर के महीने में विधानसभा सचिवालय में बैकडोर से चहेतों को नौकरी देने का मामला खूब उछला था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की आेर से विशेषज्ञ समिति बनाकर जांच कराई गई। जांच के बाद कमेटी ने मामला सही पाया और इसकी रिपोर्ट के अाधार पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 23 सितंबर को वर्ष 2016 से 2022 के बीच हुई 228 भर्तियों को रद्द कर दिया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए गए। इस पर हटाए गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।