ओटीटी पर जबरन ठूंसा जा रहा है सेक्स और अश्लील कंटेंट! ये कह कौन रहा है जिसने खुद ओटीटी पर की है हदें पार
लॉक डाउन के बाद ओटीटी प्लेटफार्म पर लगातार ऐसी सीरीज का बोलबाला ज़्यादा हो गया है जिनमे ज़बरदस्ती गालियां, भद्दी भाषा, अश्लीलता, परोसी जा रही है। ऐसी फिल्मों के लेखक किरदारों को ज़्यादा प्रभावशाली और नए जमाने का दिखाने के चक्कर मे दर्शको को गलत कंटेंट परोस रहे है। ओटीटी प्लेटफार्म की ओर अब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने भी रुख करना शुरू कर दिया। खुद को ज़्यादा एक्सप्लोरर दिलवाने के चक्कर बढ़िया आर्टिस्ट भी गाली गलौज और फूहड़ता दिखाने लगा है। इन्हीं में से एक बेहतरीन आर्टिस्ट है नवाज़ुद्दीन सिद्दकी। इनकी सैक्रेड गेम्स सीरीज ने ओटीटी पर आते ही तहलका मचा दिया था। बॉलीवुड की फिल्मों में नवाज को हर तबके के दर्शक का प्यार मिला लेकिन ओटीटी पर उन्होंने भी फूहड़ता ही दिखाई। ओटीटी पर दिखाई जाने वाली ऐसी फिल्मों से अब नवाज़ुद्दीन ऊब चुके है। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं अब ओटीटी पर सीरीज नही करूंगा,जिस तरह से इनदिनों सीरीज का हश्र हो रहा है वो टीवी सीरियल्स की तरह बनाये जा रहे है। उसमें सेक्स और वोइलेंस बिना वजह ही डाले जा रहे है। कुछ सीरीज को छोड़कर बेतहाशा सीरीज बनाकर उसमें जबरन सेक्स ठूंस रहे है मुझे ये देखकर कोफ़्त होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डिजिटल फिल्मों से परहेज नही है मैं डिजिटल फिल्में करूंगा लेकिन ऐसी सीरीज से मैंने तौबा कर ली है।
आपको बता दें ओटीटी प्लेटफार्म पर फिल्मों को आड़ में सेक्स और अश्लीलता परोसी जाती है जो पोनोग्राफी की श्रेणी में आती है और कुछ वेबसाइट्स को छोड़ दें, तो भारत में पोर्नोग्राफी पूरी तरह बैन है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी तमाम बेवसाइट्स ये कंटेंट दिखाती हैं। भारत में ये लीगल भी नहीं है, लेकिन अगर आप निजी डिवाइस पर इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं तो कोई जुर्म नहीं।
हां, अगर आप किसी को जबरदस्ती अश्लील फिल्म बनाने या उसे देखने के लिए कह रहे हैं, तो यह अपराध है, आप किसी भी व्यक्ति के मर्जी के बिना ना तो उसे अश्लील कंटेंट भेज सकते हैं और ना दिखा सकते हैं, ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के अनुसार पहली गलती पर 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. मगर दूसरी बार ऐसे जुर्म में पकड़े जाने पर जेल की सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।