नैनीताल: क्या वाकई मल्लिताल के पंत पार्क से गुरुद्वारे तक हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही लग रहे है फड़? हाईकोर्ट ने नगर पालिका को क्यों कहा प्रति शपथपत्र पेश करने को

Nainital: Is it really happening from Pant Park to Gurudwara in Mallital as per the directions of the High Court? Why did the High Court ask the municipality to present the counter affidavit

नैनीताल में पंत पार्क से गुरुद्वारे तक हो रहे अतिक्रमण पर लगातार जिला प्रशासन, नगर पालिका और फड़ व्यवसायी आमने सामने नज़र आते रहे है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद यहाँ फड़ कारोबारी नियमो को ताक पर रखकर अपनी दुकानें लगाते है। इस मामले में हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की समक्ष सुनवाई हुई जिसमें नगर पालिका को कोर्ट ने प्रति शपथपत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को नियत की गई है। 


आपकी बता दें हाईकोर्ट अधिवक्ता नितिन कार्की द्वारा "इन पर्सन" याचिका पर हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल से इस मामले में क्या कार्यवाही की गई के सम्बंध में रिपोर्ट मांगी थी जिसमे जिला प्रशासन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंत पार्क से गुरुद्वारे तक सभी चिन्हित फड़ व्यवसायियो को निर्देशित कर दिया गया है। नितिन कार्की ने कहा कि "हाईकोर्ट द्वारा अंजली भार्गव वर्सेज स्टेट याचिका 2015 में दिए गए ऑर्डर में कहा गया है कि पंत पार्क से गुरुद्वारा तक एक ही तरफ फड़ लगेंगे,121 लोगो को जो आवंटन किया गया है उनकी भी जांच होनी चाहिये क्योंकि कई आवंटन वैध नही है।"


गौरतलब है कि जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा सख्त चेतावनी देने के बावजूद भी फड़ कारोबारियों द्वारा अतिक्रमण नही रोका जा रहा है। निर्देशानुसार फड़ो को पंत पार्क से गुरुद्वारे तक एक ही तरफ लगाने और पार्कों की रेलिंग इत्यादि में कपड़े और अपना सामान न टांगने,चिन्हित फड़ व्यवसायियो को ही फड़ लगाने की चेतावनी दी गयी थी,परंतु इन निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है हाईकोर्ट, जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा निर्देशित नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।