नैनीताल बिग ब्रेकिंग:याद है हल्द्वानी गौलापार का वो कलयुगी बेटा जिसने अपनी माँ को धारदार हथियार से मार दिया था? आज कोर्ट ने किया न्याय

Nainital Big Breaking: Remember that Kalyugi son of Haldwani Gaulapar who killed his mother with a sharp weapon? Today the court did justice

हल्द्वानी के गौलापार उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के आरोपी बेटे  को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।वही जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा का ऐलान भी किया, जबकि धारा 307 के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया।
आपको बता दे कि अक्टूबर 2019 को गौलापार उदयपुर गांव में आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमित देवी की धारदार हथियार से गर्दन काट कर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह के द्वारा चोरगलिया कोतवाली को घटना की सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव कब्जे में लिया साथ ही आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी के द्वारा पुलिस समेत स्थानीय लोगों पर भी हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया।  घटना के बाद मृतका के पति के द्वारा कोतवाली में तहरीर दी और कहा था कि उनके बेटे डिगर सिंह के द्वारा उनकी पत्नी जोमती देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी। घटना के बाद पुलिस के द्वारा मृतका के पति की तहरीर के आधार पर आरोपी डिगर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात भी कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया था। वही आज मामले में सुनवाई के करते हुए नैनीताल जिला न्यायालय की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।