बिग ब्रेकिंगः मोदी की रैली के दौरान पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में 9 आरोपी दोषी करार, छह लोगों की हुई थी मौत
नई दिल्ली। सन् 2013 में पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में पटना की एनआईए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सुबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। बता दें कि पटना में जिस वक्त यह ब्लास्ट हुए थे तब नरेन्द्र मोदी गांधी मैदान में एक रैली को सम्बोधित कर रहे थे तब नरेन्द्र मोदी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और वह देशभर में जनसभाएं कर रहे थे। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं जब यह धमाके हुए तब पुलिस ने इसे छोटा विस्फोट बताया था लेकिन सच यह था कि धमाके में एक आतंकी का शरीर ही उड़ गया था। बताया जाता है कि मानव बम का इस्तेमाल पीएम उम्मीदवार रहे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के वाहन को उड़ाने के लिए किया गया था। लेकिन गलती से वह पटना जंक्शन के शौचालय में फट गया। इस धमाके में गांधी मैदान व पटना रेल थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इस केस को एनआइए को सौंपा गया था। इन धमाकों की जांच के दौरान एनआईए ने बिहार और झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी की थी। जिसके बाद इसमें आतंकी संगठन से जुड़े कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें 1 नाबालिग भी शामिल था। गिरफ्तार किए गये लोगों में हैदर अली, मुजीबुल्लाह, अंसारी नुमान, अंसारी उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, फखरुद्दीन, अहमद हुसैन, इम्तियाज अंसारी, इफ्तेखार आलम और फिरोज असलम शामिल हैं।